GST on sale of old car with example in Hindi

दोस्तो अभी हालिमी निर्मला जी ने पुरानी कारों पर 18% GST  टैक्स की बात की थी जिस से लोगों में काफी निराशा देखने को मिली है। इसका सच कुछ और ही है आइए जानते है इसका सच क्या है ।

सोशल मीडिया पर आपको ये बताया गया है कि अगर अपने 10 लाख में नई कार खरीदी और 10 साल बाद उसको 4 लाख में बेचा तो आपको 6 लाख पर 18% GST देना होगा जानिके आपको अपने लॉस पर भी GST पे करना पड़ेगा। क्या ये बात सच में ऐसी ही है? नहीं दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है । लोगों ने अधूरे ज्ञान से इस बात को दर्शाया है।

दरअसल इसको सही से समझने के लिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा ।

अगर आपने 10 लाख में एक नई कार खरीदी और कुछ सालों बाद उसको 6 लाख में किसी भी individual को बेचा और आपका 4 लाख का नुकसान हुआ  तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और ना ही बॉयर को कोई GST देना होगा।

अगर अपने 10 लाख में कोई कार खरीदी और उसको 6 लाख में किसी डीलर को बेचा और आपका 4 लाख का नुकसान हुआ तब भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना।

लेकिन अगर अपने एक 10 लाख की नई कार कुछ साल बाद 6 लाख की किसी डीलर को बेची और चार लाख का नुकसान खाया और वही डीलर ने उसी कार को 7 लाख में किसी और को रिसेल करा तो डीलर को जो 1 लाख का मुनाफा हुआ उस पर डीलर को 18% GST पे करना होगा।

ये टैक्स रुल सिर्फ कारों के बिजनेस वाले लोगों के लिए है । ये टैक्स पुरानी कारों की रिसेल पे पहले भी था लेकिन पहले ये टैक्स 12% था अब इसको बढ़ा कर 18% कर दिया गया है।

अगर आप अपनी कार किसी आम आदमी को बेचोगे तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। और ये टैक्स हर किस्म की कार पर applicable है जैसे के अगर आपके पास EV कार है ये उस पर भी लागू होगा और नॉर्मल पेट्रोल वाली कार पर भी यही टैक्स लगेगा।

उम्मीद है आपको हमारे दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तो में शेयर जरूर करें ।

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